पैन कार्ड एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड के बिना, आप बैंक में एक बार में 50000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। पैन कार्ड का इस्तेमाल आसानी से आपकी पहचान के लिए किया जा सकता है। इसलिए, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो जाता है, तो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है।
FIR क्या है?
FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। FIR रजिस्टर करवाने के लिए आपको लिखित एप्लीकेशन देनी होगी, इसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी।
खोए हुए पैन कार्ड की FIR रजिस्टर करवाने की क्या ज़रूरत है?
कानून के अनुसार, अपने पैन कार्ड की सुरक्षा करना आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपके पैन नंबर का गलत इस्तेमाल मोबाइल कनेक्शन लेने या किसी और काम के लिए किया जा सकता है। इसलिए, जब आपका पैन कार्ड खो जाए, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और उन्हें लिखित FIR के ज़रिए सूचित करें। इसके बाद ही आप अपने नए पैन कार्ड को दोबारा जारी करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन का सैंपल नीचे दिया गया है।
सेवा में
पुलिस इंचार्ज,
शहर का नाम।
आदरणीय अधिकारी,
_________ से _________ तक रेल (या पैदल या बस या किसी भी तरीके से) यात्रा के दौरान, मेरा पैन कार्ड जिसका नंबर ___ (अपना नंबर लिखें) कहीं खो गया है। खोजने पर भी नहीं मिला। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है (नाम और पता लिखें)। मुझे लगता है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने ले लिया है जो मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि इसका नंबर ______________ काम करना बंद कर दे। इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे खोए हुए पैन कार्ड की FIR रजिस्टर करें।
धन्यवाद और सादर
अपने हस्ताक्षर करें
अपना पता लिखें
अपना मोबाइल नंबर लिखें
अपना I.D. प्रूफ और खोए हुए पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करें।
इसकी 3 कॉपी बनाएँ। पुलिस स्टेशन की मुहर लगवाएँ और पुलिस अधिकारी के साइन लें। एक कॉपी पुलिस के पास रहेगी। एक कॉपी आप डुप्लीकेट या नए पैन कार्ड के एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। एक कॉपी आपके पास रहेगी।

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